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शिक्षकों से सबंधित हाईकोर्ट का क्या है नया आदेश?

      लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम आदेश में कहा कि टीईटी पास किए बिना प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन न हो। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की 11 सितंबर 2023 की अधिसूचना के तहत निर्णय लेने के बाद ही प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति की जाए। इस अधिसूचना के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक बेसिक स्कूलों के सहायक व प्रधान अध्यापक/अध्यापिका के पदों पर प्रमोशन के लिए TET को अनिवार्य किया गया है। हालांकि, कोर्ट ने स्पप्ट किया है कि यह आदेश अर्ह (TET पास) अध्यापकों की प्रोन्नति में बाधा न माना जाए। इस संबंध में की गई कार्यवाही इस याचिका के परिणाम के अधीन होगी।



     यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने हिमांशु राणा व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा ( अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 के नियम 18 की वैधता को उस सीमा तक चुनौती दी गई है जहां तक NCTE की अधिसूचना के तहत उसमें टीईटी को अनिवार्य करने का संशोधन नहीं किया गया है। याचियों का कहना था कि प्रोन्नति के लिए प्राथमिक शिक्षकों को TET पास होना जरूरी है। इसके बावजूद नियम 18 के तहत TET पास न करने वाले शिक्षकों को प्रोन्नत किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा यह मामला गौर करने योग्य है। कोर्ट ने मामले में केंद्र ,राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

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बडी खबर-इंचार्ज पद पर तैनात बेसिक शिक्षकों को एरियर का भुगतान

    आज़ इंचार्ज हेडमास्टर की याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में योजित कंटेम्प्ट केस में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट के आदेश...