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जियो का हैप्पी न्यू ईयर प्लान, 212 में मिलेगा प्रतिदिन 1.5 GB डाटा, एक बार में करना होगा एक साल का पेमेंट

 जियो का हैप्पी न्यू ईयर प्लान लॉन्च, कंपनी ने 2545 रुपए वाले प्लान की वैलिडिटी सालभर कर दी, इस रिचार्ज से आपके 239 रुपए बचेंगे : मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस जियो ने हर साल की तरह इस साल भी अपना हैप्पी न्यू ईयर ऑफर लॉन्च कर दिया है। इस ऑफर में कंपनी सालभर वाला रिचार्ज कराने पर ज्यादा वैलिडिटी टाइम ऑफर कर रही है। यह ऑफर क्रिसमस के मौके पर शनिवार को ही लॉन्च किया गया है। इस ऑफर के तहत 2 जनवरी तक रिचार्ज कराया जा सकता है। खास बात ये है कि यदि आप ये प्लान 1 जनवरी को लेते हैं, तब 2022 में पूरा साल आपको रिचार्ज कराने की जरूरत ही नहीं होगी।


क्या है ये जियो का हैप्पी न्यू ईयर प्लान?

जियो ने अपने 2545 रुपए वाले प्लान को हैप्पी न्यू ईयर प्लान में बदल दिया है। इस प्लान में पहले 336 दिन की वैलिडिटी मिल रही थी, जिसे बढ़ाकर अब 365 दिन कर दिया गया है, यानी कंपनी इस रिचार्ज पर ग्राहकों को अब 29 दिन का ज्यादा वैलिडिटी टाइम ऑफर कर रही है। कुल मिलाकर आपको सिंगल रिचार्ज पर सालभर की वैलिडिटी मिल जाएगी।


हैप्पी न्यू ईयर प्लान में क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं?

कंपनी 2545 रुपए वाले हैप्पी न्यू ईयर प्लान में 365 दिन तक रोजाना 1.5GB डेटा देगी। डेली लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड घटकर 64Kbps हो जाएगी। प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ डेली 100 SMS भी फ्री रहेंगे। इसके साथ जियो के ऐप्स जैसे, जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सावन म्यूजिक, जियो न्यूज या अन्य का सब्सक्रिप्शन भी फ्री दिया जाएगा।

2545 रुपए वाले प्लान में पहले 336 दिनों की वैलिडिटी मिल रही थी, जिसे बढ़ाकर 365 दिन कर दिया गया है यानी यूजर को 29 दिन की वैलिडिटी ज्यादा दी जा रही है। जियो के 28 दिन की वैलिडिटी वाले डेली 1.5GB डेटा प्लान की कीमत 239 रुपए है, यानी हैप्पी न्यू ईयर प्लान से अब ग्राहक के 239 रुपए बच जाएंगे।

आधार, PAN कार्ड रखने वाले हो जाएं सावधान, नही तो भुगतना पड़ सकता है।

New Delhi: अगर आपके पास आधार कार्ड , पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे पहचान पत्र हैं तो ये खबर आपको झटका दे सकती है। दरअसल इंटरनेट पर 1 लाख से अधिक भारतीयों की आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट की स्कैन कॉपी बिक्री हेतु उपलब्ध है। जी हां, ये दावा साइबर इंटेलीजेंस से जुड़ी कंपनी साइबल (Cyble) ने किया है। सिक्योरिटी फर्म साइबल ने दावा किया है कि इंटरनेट के डार्क नेट (Dark Net) पर 1 लाख से अधिक भारतीयों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्कैन कॉपी बिक्री के लिए उपलब्ध है।



इंटरनेट पर बिक रही है आपके आधार-पैन कार्ड की स्कैन्ड कॉपी
सिक्योरिटी फर्म साइबल के रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट के डार्क इंटरनेट सेक्शन में 1 लाख से अधिक भारतीयों के पहचान पत्रों की स्कैन्ड कॉपी बेचे जा रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे अहम दस्तावेज शामिल हैं। साइबल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये दस्तावेज किसी सरकारी सिस्टम से नहीं बल्कि किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से लीक हुए हैं। सिक्योरिटी फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्कैन्ड कॉपी को देखकर लग रहा है कि ये दस्तावेज किसी कंपनी के डेटाबेस से लीक हुए है। ऐसी किसी कंपनी, जिसने KYC के लिए अपने ग्राहकों के दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी ली हो।

इस तरह से हो रही है आपके डॉक्यूमेंट्स की सेल
साइबल के शोधकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वो एक ऐसे डार्क नेट के संपर्क में आए, जिसने दावा किया कि उसके पास 1 लाख से ज्यादा भारतीयों के पहचान पत्रों की स्कैन्ड कॉपी है। ये दस्तावेज भारत के अलग-अलग हिस्सों के लोगों के है। शोधकर्ताओं ने कहा कि पहले उन्हें उसकी बातों का भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उससे 1000 पहचान पत्रों की कॉपी हासिल कर उसके भारतीय पहचान पत्र होने की पुष्टि की, तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि वो सच बोल रहा है। शोधकर्ताओं ने कहा कि हम इस पर अभी और शोध कर रहे हैं और जल्द ही कुछ अपटेड देंगे। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी करने वाले हैकर्स इस तरह की डेटा लीक कर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं।


क्या होता है डार्क नेट
आपको बता दें कि डार्क नेट इंटरनेट का ऐसा भाग है ,जिसका इस्तेमाल आसानी से नहीं किया जा सकता है। डार्क नेट के इस्तेमाल के लिए एक अलग तरह के सॉफ्टेवेयर की जरूरत पड़ती है। इस डार्क नेट का इस्तेमाल आम तौर पर तस्करी, आंतकवाद और दूसरे अवैध कामों के लिए किया जाता है। ये इंटरनेट का ऐसा हिस्सा होता है, जो सामान्य सर्च से बिल्कुल ही अलग होता है।

जरूरी खबर: PAN-Aadhar लिंक के साथ 30 जून तक निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो जेब पर बढ़ेगा बोझ

New Delhi: कोरोना के संकट और लॉकडाउन की वजह से अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिकं नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बेहद जरूरी हो गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने अंतिम तारीख भी बढ़ा दी। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। अर्थात 30 जून तक आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। 30 जून की डेडलाइन पैन कार्ड के अलावा कुछ और फाइनेंशियल कामों के लिए भी है, जिसे करना अति आवश्यक है। इन कामों की अनदेखी आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। आइए जानें कि कौन-कौन से फाइनेंशियल काम हैं जिसे 30 जून तक पूरा करना बेहद जरूरी है।



30 जून तक PAN Card को आधार कार्ड से लिंक कर लें
      अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो बिना देर किए तत्काल लिंक कर लें। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की फाइनेंशियल डेडलाइन 30 जून 2020 है। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर 30 जून के बाद आपका पैन कार्ड expire हो जाएगा। इतना ही नहीं पैन कार्ड के अभाव में आप न तो अपना बैकं अकाउंट खोल सकेंगे और न ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे। इसके अलावा पैन कार्ड के अभाव में कोई बैंक आपको लोन भी नहीं देगा। ऐसे में किसी भी समस्या से बचने के लिए घर बैठे-बैठे पैन कार्ड को ऑनलाइन तरीके से आधार कार्ड से लिंक करें।


इनकम टैक्स बचाना है तो 30 जून तक कर लें ये काम
      अगर आपको वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्‍स बचाना है को 30 जून तक आप Tax saving योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। इस वित्तीय वर्ष हेतु टैक्स में छूट पाने के लिए 80C और 80D के तहत टैक्‍स में छूट पाने के लिए आप बचत स्कीम में निवेश कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च थी, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 30 जून कर दिया है।


ITR की आखिरी तारीख 30 जून
      अगर आपको वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित ITR दाखिल करना है तो इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2020 है। मतलब ये कि अगर आपने 2018-19 वित्तीय वर्ष का अब तक ITR नहीं भरा है तो आप रिवाइज्‍ड ITR 30 जून तक दाखिल कर सकते हैं। वहीं सरकार ने नियोक्‍ता के लिए फॉर्म-16 देने हेतु अंतिम तारीख 30 जून कर दी है।




30 जून तक जमा करायें पैसा, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना
      अगर आपने PPF खाता या कोई भी स्‍मॉल सेविंग स्‍कीम लिया है तो 30 जून तक उसकी रकम अवश्य जमा कर लें। अंतिम तिथि निकलने के बाद आपको जुर्माना भरना होगा। मतलब ये कि अगर आपने PPF या सुकन्‍या समृद्धि योजना लिया है तो आपको 30 जून तक इसकी रकम जमा करनी होगी, अन्यथा आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं सीनियर सिटिजन स्‍कीम अकाउंट में निवेश करने की अंतिम तिथि भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गयी है।


बडी खबर-इंचार्ज पद पर तैनात बेसिक शिक्षकों को एरियर का भुगतान

    आज़ इंचार्ज हेडमास्टर की याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में योजित कंटेम्प्ट केस में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट के आदेश...