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बडी खबर-इंचार्ज पद पर तैनात बेसिक शिक्षकों को एरियर का भुगतान



    आज़ इंचार्ज हेडमास्टर की याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में योजित कंटेम्प्ट केस में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए इंचार्ज पद पर कार्य कर रहे शिक्षकों को एरियर का भुगतान कर दिया गया है। 
याचियों के अधिवक्ता अर्पित वर्मा द्वारा दायर कंटेम्प्ट याचिका संख्या 463 (अनूप द्विवेदी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार) एवं कंटेम्प्ट याचिका संख्या 468 (सिद्धनाथ पांडेय एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार) में सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा बीएसए बलरामपुर पर जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिया गया था कि रिट याचिका के आदेश का पालन किया जाए। जिसको लेके बीएसए बलरामपुर ने बेसिक शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग को पत्र लिखकर मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया था। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए बलरामपुर जिले के शिक्षकों को एरियर का भुगतान कर दिया गया है। शिक्षकों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता से वार्ता में बताया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इंचार्ज अध्यापक के पद पर अपनी सेवा दे रहे शिक्षकों को याची लाभ मिल रहा है, ऐसे में माना जा रहा कि अब अन्य जिलों के शिक्षकों को भी कोर्ट से लाभ मिलने का रास्ता खुल गया हैं।

अधिवक्ता अर्पित वर्मा लखनऊ बेंच 
संपर्क सूत्र-9450909212

बडी खबर-इंचार्ज पद पर तैनात बेसिक शिक्षकों को एरियर का भुगतान

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