बेसिक शिक्षा विभाग (U.P.Basic) में अब समुचित सबूतों और गंभीर आरोपों के आधार पर ही शिक्षकों व कर्मचारियों का निलंबन हो सकेगा। बिना दंड के बहाली भी नहीं हो सकेगी। एवं निलंबन और बहाली प्रक्रिया पर काफी हद तक बीएसए BSA की मनमानी नहीं चलेगी। इसके लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने BSA को निर्देश दिए है कि निलंबन प्रकरणों की समीक्षा कर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने 6 फरवरी को सभी BSA को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि यदि शिक्षक व कर्मचारी पर गंभीर आरोप हों और समुचित आधार हो तभी निलंबित किया जाए। BSA की ओर से की गई अनुशासनिक कार्रवाई के विश्वेषण में संज्ञान में आया है कि निलंबन के बाद बिना किसी दंड ( दीर्घ एवं लघु दंड) अधिरोपित किए बिना बहाल कर दिया जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि बिना आधार के निलंबन किया जा रहा है। निलंबन उपरांत शासनादेश, निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। जिससे बहाल कर दिया जाता है। यह स्थिति कदापि उचित नहीं है। निलंबन प्रकरणों की समीक्षा कर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।