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बलरामपुर में प्रभारी शिक्षकों को वेतन देने का कोर्ट ने दिया आदेश

 सिद्ध नाथ पाण्डे व अन्य द्वारा डाली गई याचिका 6571/2024 के वकील अर्पित वर्मा की 20 अगस्त को पहली ही सुनवाई में लखनऊ खंडपीठ ने सभी को प्रधानाध्यापक पद का वेतन व एरियर देने का आदेश BSA बलरामपुर को दिया। इस मामले के निस्तारण के लिए BSA बलरामपुर को मात्र 6 सप्ताह का समय कोर्ट द्वारा दिया गया है।


बडी खबर-इंचार्ज पद पर तैनात बेसिक शिक्षकों को एरियर का भुगतान

    आज़ इंचार्ज हेडमास्टर की याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में योजित कंटेम्प्ट केस में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट के आदेश...