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जरूरी खबर: PAN-Aadhar लिंक के साथ 30 जून तक निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो जेब पर बढ़ेगा बोझ

New Delhi: कोरोना के संकट और लॉकडाउन की वजह से अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिकं नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बेहद जरूरी हो गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने अंतिम तारीख भी बढ़ा दी। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। अर्थात 30 जून तक आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। 30 जून की डेडलाइन पैन कार्ड के अलावा कुछ और फाइनेंशियल कामों के लिए भी है, जिसे करना अति आवश्यक है। इन कामों की अनदेखी आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। आइए जानें कि कौन-कौन से फाइनेंशियल काम हैं जिसे 30 जून तक पूरा करना बेहद जरूरी है।



30 जून तक PAN Card को आधार कार्ड से लिंक कर लें
      अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो बिना देर किए तत्काल लिंक कर लें। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की फाइनेंशियल डेडलाइन 30 जून 2020 है। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर 30 जून के बाद आपका पैन कार्ड expire हो जाएगा। इतना ही नहीं पैन कार्ड के अभाव में आप न तो अपना बैकं अकाउंट खोल सकेंगे और न ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे। इसके अलावा पैन कार्ड के अभाव में कोई बैंक आपको लोन भी नहीं देगा। ऐसे में किसी भी समस्या से बचने के लिए घर बैठे-बैठे पैन कार्ड को ऑनलाइन तरीके से आधार कार्ड से लिंक करें।


इनकम टैक्स बचाना है तो 30 जून तक कर लें ये काम
      अगर आपको वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्‍स बचाना है को 30 जून तक आप Tax saving योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। इस वित्तीय वर्ष हेतु टैक्स में छूट पाने के लिए 80C और 80D के तहत टैक्‍स में छूट पाने के लिए आप बचत स्कीम में निवेश कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च थी, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 30 जून कर दिया है।


ITR की आखिरी तारीख 30 जून
      अगर आपको वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित ITR दाखिल करना है तो इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2020 है। मतलब ये कि अगर आपने 2018-19 वित्तीय वर्ष का अब तक ITR नहीं भरा है तो आप रिवाइज्‍ड ITR 30 जून तक दाखिल कर सकते हैं। वहीं सरकार ने नियोक्‍ता के लिए फॉर्म-16 देने हेतु अंतिम तारीख 30 जून कर दी है।




30 जून तक जमा करायें पैसा, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना
      अगर आपने PPF खाता या कोई भी स्‍मॉल सेविंग स्‍कीम लिया है तो 30 जून तक उसकी रकम अवश्य जमा कर लें। अंतिम तिथि निकलने के बाद आपको जुर्माना भरना होगा। मतलब ये कि अगर आपने PPF या सुकन्‍या समृद्धि योजना लिया है तो आपको 30 जून तक इसकी रकम जमा करनी होगी, अन्यथा आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं सीनियर सिटिजन स्‍कीम अकाउंट में निवेश करने की अंतिम तिथि भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गयी है।


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